mp vidhansabha-सत्र के दौरान जुलूस-प्रदर्शन पर रोक,शहर की 7 सड़कों पर रहेगा प्रतिबंध

mp vidhansabha सत्र के दौरान जुलूस-प्रदर्शन पर रोक
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mp vidhansabha के दौरान किसी तरह के जुलूस, प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं पर रोक रहेगी 

भोपाल में 10 मार्च से शुरू हो रहे mp vidhansabha विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। 24 मार्च तक लागू इन आदेशों के तहत mp vidhansabha विधानसभा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जुलूस, प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह रोक रहेगी।

यातायात पर भी प्रतिबंध

विधानसभा सत्र के दौरान mp vidhansabha  विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहनों और तांगा-बैलगाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही, किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन मार्गों पर प्रदर्शन प्रतिबंधित

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ने कई प्रमुख मार्गों पर प्रदर्शन और जुलूस पर पाबंदी लगाई है। ये मार्ग इस प्रकार हैं:

  • लिली टॉकीज से 7वीं बटालियन तक का मार्ग
  • बाणगंगा चौराहा से राजभवन तक का रास्ता
  • जिंसी चौराहा से पुरानी जेल तक की सड़क
  • स्लाटर हाउस रोड से बोर्ड ऑफिस चौराहा तक
  • झरनेश्वर मंदिर चौराहे से रोशनपुरा चौराहा तक
  • पॉलिटेक्निक रोड से मुख्यमंत्री निवास तक
  • नई विधानसभा से राजभवन, सीएम निवास, पत्रकार भवन और अन्य प्रमुख स्थानों तक के सभी मार्ग

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

mp vidhansabha विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैंसीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई गई है, और पुलिसकर्मियों की संख्या में भी इजाफा किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।

पुलिस की अपील

पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है ताकिmp vidhansabha विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

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