लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 साल हो इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए :CM शिवराज

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    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होना चाहिए। इसे मुद्दा बनाकर बहस करना चाहिए।

     

    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसे मुद्दा बनाकर बहस करनी चाहिए। जब लड़के के लिए शादी की उम्र 21 साल है, तो फिर लड़की के परिपक्वता की उम्र भी 21 साल होनी चाहिए।

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    मुख्यमंत्री ने यह बात सोमवार को महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की भागीदारी के लिए जागरुकता अभियान के कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान जब मध्य प्रदेश में महिला अपराधों के आंकड़ों का प्रजेंटेशन किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, पोर्न फिल्मों से बच्चों में बढ़ रही अपराध की मानसिकता बढ़ रही है। इसे लेकर हमें ‘आउट ऑफ बाक्स’ सोचना होगा।

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    कार्यक्रम के बाद जब मीडिया उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई पोर्न वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने जैसे कई कठोर कदम उठाए हैं। पोर्न फिल्में मानसिकता खराब रखने का काम कर रही हैं। इस दिशा में हर संभव कदम सरकार उठाएगी। सीधी गैंगरेप की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन्हें कठोर सजा दिलाई जाएगी।

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    लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने केंद्र ने बनाई टास्क फोर्स
    पिछले साल बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद़े पर सदन में बात रखी थी। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के लिए टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की थी, जो लड़कियों की शादी की उम्र पर विचार कर रिपोर्ट देगी। 10 सदस्यीय टास्क फोर्स सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में बनाया गया है, जो इस पर सुझाव जल्द ही नीति आयोग को देगा।

    दरअसल, मौजूदा कानून में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है। समाज का बड़ा तबका मानता है कि दोनों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर दोनों कमाने लायक हो जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और अर्थव्यवस्था भी। उम्र बढ़ने से लड़की के पास समय होगा पूरी पढ़ाई करने का। अमूमन 21 साल तक युवती ग्रेजुएट हो जाएगी, फिर नौकरी करने के अवसर भी मिलेंगे।

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    कानून में हो चुके हैं 3 संशोधन

    • भारत में वर्ष 1929 को के शारदा कानून के तहत शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 साल तय की गई थी।
    • 1978 में संशोधन के बाद लड़कों के लिए ये सीमा 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल हो गई।
    • बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 के तहत इससे कम उम्र में शादी गैर-कानूनी है, जिसके लिए 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

    20 देशों में शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल
    इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया और फिलिपींस समेत दुनिया के कुल 20 देशों में लड़कियों को शादी के लिए कम से कम 21 साल का होना अनिवार्य है।