अरविंद केजरीवाल को सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए दिल्ली की अदालत से झटका

अरविंद केजरीवाल को सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए दिल्ली की अदालत से झटका
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अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका,दिल्ली की अदालत ने सरकारी धन के दुरुपयोग करने के मामले में FIR का दिया आदेश

आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनाव हारने के बाद लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली की एक अदालत से अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई FIR दर्ज करने को कहा है।

इससे पहले भी कोर्ट में 2019 में दायर शिकायत में केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद रही नितिका शर्मा के खिलाफ दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े पैमाने में सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई थी।

बढ़ सकती है केजरीवाल की मुश्किलें

कोर्ट ने माना कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा ने द्वारका में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक सरकारी धन का दुरुपयोग किया है जिस वजह से यह पूरे तरीके से FIR का मामला बनता है। कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को 18 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें केजरीवाल के अलावा अन्य नेता भी आरोपी हैं।

होली के बाद एफआईआर दर्ज होने की उम्मीद है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। बता दें कि कोर्ट का यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 साल से ज्यादा समय तक शासन करने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता से बाहर किए जाने के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिससे केजरीवाल की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है।

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केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के लगे कई आरोप

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पिछले सप्ताह आप सरकार द्वारा संचालित ‘मोहल्ला क्लीनिक’ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के नाम पर ‘भ्रष्टाचार की दुकानें’ चलाने का आरोप लगाया था और अब केजरीवाल ने अन्य नेताओं के के साथ मिलकर सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया इस पर भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। यह फैसला केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका से कम नहीं है।

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