Voter ID भी अब आधार के साथ होगा लिंक चुनाव आयोग का आया फैसला
Voter ID और आधार (EPIC) को जोड़ने का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया है। मंगलवार को एक अहम बैठक हुई। जिसमें देश के निर्वाचन आयोग ने इन दोनों को आपस में जोड़ने की अनुमति दी है। चुनाव आयोग की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार EPIC को आधार से जोड़ा जाएगा। इससे पहले भी सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया था।
EPIC को आधार से जोड़ने के लिए उठाया कदम
बयान में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 326 और सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णयों के अनुसार EPIC को आधार से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आज निर्वाचन सदन में ईसी डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ केंद्रीय गृह सचिव- विधायी विभाग के सचिव, MEITYE के सचिव और UIDAI के सीईओ और ECI के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। PANCARD की तरह अब Voter ID को भी आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा।
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भारत के नागरिकों को ही मिलेगा मतदान का अधिकार
भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जाएगा क्योंकि वोटर इस और आधार कार्ड केवल एक व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि EPIC को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार और डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही किया जाएगा। अब UIDAI और ECI के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू किया जाएगा। Voter ID को लेकर चुनाव आयोग ने भी अनुमति जारी कर दी है।
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