private school में मनमानी फीस पर बनेंगे नियम,इन स्कूलों को लेना होगी परमिशन

private school में मनमानी फीस पर बनेंगे नियम,
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शिक्षा विभाग ने नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की, private school में फीस बढ़ोतरी पर सख्त नियंत्रण

मध्यप्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों (private school) द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूली पर लगाम लगाने के लिए चार माह पहले मंजूर किए गए विधेयक पर नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने एक प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसके लिए एक माह में दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। यह नई व्यवस्था आगामी शिक्षा सत्र से लागू होगी।

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शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित नियमों के अनुसार, 25,000 रुपये से अधिक वार्षिक फीस लेने वाले निजी स्कूलों (private school) को किसी भी प्रकार की फीस बढ़ोतरी से पहले जिला समिति से अनुमति लेनी होगी। यदि स्कूल समिति के फैसले से असंतुष्ट होते हैं, तो वे राज्य समिति में अपील कर सकते हैं। वहीं, 25,000 रुपये से कम फीस लेने वाले स्कूल भी अपनी फीस में अधिकतम 10% तक ही बढ़ोतरी कर सकेंगे।

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प्राइवेट स्कूलों (private school)  की मनमानी पर सख्ती

राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 में कानून बनाकर प्राइवेट स्कूलों (private school)  की फीस वसूली पर नियंत्रण लगाने की पहल की थी। नए नियमों के तहत:

  • जिन स्कूलों की वार्षिक फीस 25,000 रुपये से अधिक है, उन्हें 10% से अधिक फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति लेनी होगी।
  • यदि जिला समिति किसी फैसले पर आपत्ति जताती है, तो स्कूल राज्य समिति में अपील कर सकते हैं।
  • 25,000 रुपये से कम वार्षिक फीस लेने वाले स्कूलों को भी अधिकतम 10% तक ही फीस बढ़ाने की अनुमति होगी।
  • फीस बढ़ाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके लिए स्कूलों को एक नोटरी एफिडेविट जमा करना होगा।
  • यह एफिडेविट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

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 (private school) फीस वृद्धि के लिए स्पष्ट प्रक्रिया

स्कूल शिक्षा विभाग ने 11 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रस्तावित नियमों की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि मध्यप्रदेश प्राइवेट स्कूल (private school) फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन नियम 2020 में संशोधन के लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है।

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इस प्रस्ताव के तहत, राज्य सरकार एक माह की अवधि में सभी पक्षों की दावे-आपत्तियां आमंत्रित करेगी, जिसके बाद नए नियम लागू किए जाएंगे।

एफिडेविट और पोर्टल पर अपलोडिंग अनिवार्य

प्रस्तावित नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो स्कूल 25,000 रुपये वार्षिक फीस से अधिक वसूलते हैं, उन्हें एक नोटरी एफिडेविट देना होगा। इस एफिडेविट को संबंधित स्कूल के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

इस प्रक्रिया को विभागीय समिति और राज्य समिति के माध्यम से पूरा किया जाएगा। राज्य समिति को यह अधिकार होगा कि वह विभागीय समिति द्वारा लगाए गए दंड को घटा या बढ़ा सके।

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 (private school) फीस बढ़ोतरी पर विवाद का समाधान

यदि किसी स्कूल (private school) को फीस बढ़ाने में कठिनाई होती है या कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसे निपटाने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तैयार की गई है:

  • जिला समिति को अपील मिलने के बाद 45 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा।
  • यदि स्कूल 15% से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति मांगते हैं, तो राज्य समिति अंतिम निर्णय लेगी।
  • अन्य सभी मामलों में, विभागीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
  • राज्य समिति को 45 कार्यदिवस के भीतर फैसले लेने का अधिकार दिया गया है।

छात्रों और अभिभावकों को मिलेगा लाभ

इन नए नियमों के लागू होने से छात्रों और उनके अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। (private school) फीस वृद्धि की मनमानी पर लगाम लगेगी और शिक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी।

सरकार का यह कदम शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। हालांकि, (private school) निजी स्कूलों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि वे इन नियमों को लेकर संतुष्ट नहीं हो सकते।

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