दिल्ली हाईकोर्ट से कपिल मिश्रा को दो साल पुराने चल रहे केस में कोर्ट से नहीं मिली राहत।
विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हालांकि दिल्ली हाइकोर्ट की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रविन्द्र डूडेजा ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट मामले में सुनवाई जारी रखेगा।
अब 19 मई हो की जाएगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट अभी चल रही सुनवाई पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए बयान से निचली अदालत की कार्यवाही पर कोई असर नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
ट्वीट में CAA प्रदर्शन को लेकर नहीं दी कोई टिप्पणी
कपिल मिश्रा के वकील महेश जेठमलानी ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। कपिल मिश्रा के वकील ने कहा कि CRPC के प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन किए बिना FIR दर्ज की थी। ट्वीट किसी की भावना को आहत करने के लिए या जानबूझ कर नहीं किया गया था और ना ही ट्वीट में किसी भी धर्म या धार्मिक समुदाय का जिक्र किया गया था। ट्वीट में CAA प्रदर्शन को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।
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2020 के विधानसभा चुनावों से पहले की गई भड़काऊ टिप्पणियों को आधार बनाकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। जिसको लेकर अब दिल्ली हाइकोर्ट ने कपिल मिश्रा को फिलहाल के लिए राहत नहीं है।
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