बीजेपी प्रत्याशी की याचिका को दी गई चुनौती निरस्त mp highcourt से आरिफ मसूद को बड़ा झटका
mp highcourt ने भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका को खारिज करते हुए भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह की चुनाव याचिका को सही ठहराया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ चुनाव याचिका विचाराधीन रहेगी। mp highcourt हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को करेगी।
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दरअसल, 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर पराजित हुए ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरिफ मसूद ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भरे गए नामांकन-पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई थी।
मसूद पर आरोप है कि उन्होंने 65 लाख 38 हजार रुपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी, जिसमें 34 लाख 10 हजार रुपए का लोन खुद के नाम से और 31 लाख 28 हजार रुपए का लोन उनकी पत्नी रूबीना मसूद के नाम पर था।
इसके जवाब में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी mp highcourt में एक याचिका दायर कर इस चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि यह याचिका नियम विरुद्ध तरीके से दायर की गई थी, जिसे mp highcourt ने खारिज कर दिया।
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