इंदौर के पास स्थित महू में छतों पर ईंट, पत्थर और विस्फोटक सामग्री रखी तो खैर नहीं
इंदौर के पास स्थित महू में रविवार रात हुए विवाद में पुलिस ने अब तक 9 FIR दर्ज की है। पहली FIR जो दर्ज हुई थी उसमें
पुलिस ने 17 लोगों को नामजद व अन्य को आरोपी बनाया है। इसमें खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने पहले से ही विवाद के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी। एक बस संचालक की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। बीएनएस-2023 की धारा 163 के तहत पुलिस आयुक्त ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत नगरीय सीमा में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले आयोजन और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर बीएनएस-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

महू में छतों पर ईंट, पत्थर और विस्फोटक सामग्री रखने पर प्रशासन का चलेगा बुलडोजर
महू में छतों पर ईंट, पत्थर और विस्फोटक सामग्री रखने पर प्रतिबंध।
दूसरे समुदाय के उपरांत धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण नहीं दे सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहें फैलाना भी कानूनन जुर्म होगा। कोई भी व्यक्ति किसी खुले स्थान पर या मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल या अन्य कांच की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा।
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सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाने पर होगी कार्रवाई।
नगरीय पुलिस जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई गलत कागज प्रिंट नहीं कर सकेगा। मौखिक या लिखित प्रकार से इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व अफवाहें फैलाने पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी भी तय होगी।
साइबर कैफे में देनी होगी जानकारी।
ग्रुप से जुड़ा अगर कोई भी व्यक्ति भड़काऊ या अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट शेयर नहीं करेगा। साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र या अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, तो साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा।
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