अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है,इसके नियम क्या है,अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता,आवेदन पंजीयन कैसे करें?

अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है,इसके नियम क्या है,अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता,आवेदन पंजीयन कैसे करें?

Share this News

अनुकंपा की नौकरी में काम क्या होता है? इसके नियम क्या है,अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता क्या होती है,आवेदन पंजीयन कैसे करें?

हम अक्सर देखते हैं हमारे आसपास या फिर हमारे बीच के लोग किसी हादसे बस या फिर अचानक हमें हमेशा के लिए छोड़ कर चले जाते हैं ऐसे में यदि संबंधित व्यक्ति सरकारी संस्थान कर्मचारी है तो सरकारें अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प देती हैं, किंतु हमें अनुकंपा नियुक्ति के बारे में जानकारी नहीं होती तो ऐसे में हम इस लेख के जरिए निम्नलिखित वालों की जवाब जानेंगे..

  • अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है?

  • अनुकंपा नियुक्ति के लिए पंजीयन कैसे किया जाता है

  • अनुकंपा नियुक्ति की प्रकिया

  • अनुकंपा नियुक्ति में आवेदन की स्थिति देखे

  • एमपी अनुकंपा नियुक्ति योजना की मुख्य बाते

  • मध्यप्रदेश अनुकंपा नियुक्ति योजना के मुख्य बिंदु

  • इसके लिए कौन-कौन पात्र होते हैं?

अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है?

यदि किसी शासकीय कर्मचारी की नौकरी के किसी कारणवश मौत हो जाती है तो कर्मचारी के अधीन रहने वालों को सरकारों की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है,अनुकंपा नियुक्ति का प्रमुख कारण मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरंत सहायता करना है। क्योंकि यदि शासकीय कर्मचारी इकलौता कमाई करने वाला सदस्य है तो उसकी आकस्मिक मौत से परिवार व आश्रित लोगों की वित्तीय स्थिति सुचारू रूप से चलती रहे इस कारण से सरकार नियुक्ति का विकल्प देती है। यदि इसे सीधी भाषा में समझे तो पिता या माता के नौकरी के दौरान अचानक मृत्यु होने पर उनके पुत्र/पुत्री को , योग्यता आह्रयता , आयु पूर्ण होने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति कहते हैं ।

मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पंजीयन कैसे किया जाता है?

  • अनुकम्पा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट (educationportal.mp.gov.in) पर जाये।
  • अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पंजीयन करे पर क्लिक करे।
  • लॉगिन कर अनुकंपा नियुक्ति  पंजीयन करे

70 साल की उम्र में रिटायर होंगें सरकारी कर्मचारी.?,जानिए क्यों बने ऐसे हालात.!

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति के लिए ऑनलाइन / ऑफलाइन मोड में प्राप्त आवेदनों का पंजीकृत कर ऑनलाइन कार्यवाही करेंगा।

अनुकंपा नियुक्ति की प्रकिया

  1. अनुकंपा के लिए आवेदन पत्र संलग्न परिशिष्ट एक में दर्शाएं प्रपत्र में उस कार्यालय प्रयुख,/ विभाग प्रमुख जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जावेगा।
  2. आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय / विभाग में बनाई जावेगी एवं इसका क्रम दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित किया जावेगा, अर्थात्‌ जो शासकीय सेवक पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रितों को पहले नियुक्ति दी जावेगी।
  3. अनुकंवा नियुक्ति यथा संभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व नियोजित था |
  4. यदि नियमित वेतनमान के पद उपलब्ध हो, तो मृतक शासकीय सेवक के अआश्रितों के पात्रतानुसार नियुक्ति नियमित पद पर ही दी जावेगी |
  5. यदि उस कार्यालय में, जिसमें कि दिवंगत शासकीय सेवक मृत्यु के पूर्व नियोजित था, अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो तो अनुकंपा हेतु आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा | विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी भी जिले या कार्यालय में रिक्त पद पर पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति देंगे |
  6. नियुक्ति देने के लिए वहीं अधिकारी सक्षम होगा जो सामान्य परिस्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा भी प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो या जैसा संबंधित भर्ती नियमों में प्रावधानित हो।

    विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पद-Anukampa Niyukti MP 2022

  7. यदि उस विभागाष्यक्ष के अधीन पद खाली नहीं है एवं उसी विभाग के अंतर्गत अन्य विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पद रिक्त होने पर संबंधित विभाग के सचिव / प्रमुख सचिव रिक्ति वाले विभागाध्यक्ष को रिक्त पद- पर पात्रताचुसार नियुक्ति के निर्देश दे सकेंगे |

  1. कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण जिला कलेक्टर उक्त कंडिका 7.8 के तहत्‌ प्राप्त प्रकरणों को संकलित कर जिले के उन कार्यालयों को अग्रेषित करेंगे, जहां नियुक्ति के लिए नियमित पद उपलब्ध हैं | नियमित पद उपलब्ध होने पर अनुकंपा का आदेश जारी किया जायेगा | यदि नियमित पद उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को इसकी सूचना दी जायेगी और उसे संविदा शाला शिक्षक के पद हेतु संबंधित कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी। प्रत्येक जिला कार्यालय में उस जिले के सभी विभागों में रिक्त पदों की एक सूची संधारित की जावेगी, जो चंर्ब में दो बार अद्यतन की जावेगी। इसी प्रकार जिला कार्यालय में संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पदों की अद्यतन सूची रखी जायेगी |
  2. यदि आवेदक संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति का इच्छुक है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकेगा ।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,अब अविवाहित महिलाओं को भी होगा गर्भपात का अधिकार

आवेदन की स्थिति देखे 

अनुकंपा प्रणाली की वेबसाइट पर जाये। आवेदन की स्थिति जाने पर क्लिक करे। आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर देख सकते है।

पंजीकृत आवेदन का विवरण 

जिला वार सांख्यिकी लिस्ट देखे 

एमपी अनुकंपा  योजना की मुख्य बाते 

योजना का नाम अनुकंपा नियुक्ति योजना मध्यप्रदेश [Anukampa Niyukti MP 2022]
किसके द्वारा शुरू किया गया मध्यप्रदेश शासन
वर्ष 2022
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन /ऑफलाइन 
योजना का उद्देश्य पारदर्शी एवं समय सीमा में निराकरण करना
लाभार्थी मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी
ऑफिसियल वेबसाइट www.educationportal.mp.gov.in (क्लिक करे)

 

मध्यप्रदेश अनुकंपा योजना के मुख्य बिंदु

  • अध्यापक संवर्ग के लिए अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व प्रावधान के अनुसार आवेदक का D.Ed. / B.Ed. के साथ ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण’ करना आवश्यक है, अब अध्यापक संवर्ग से नवीन कैडर में नियुक्ति के बाद अनुकम्पा नियुक्ति के लिए “भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षकों की शासकीय सेवा में रहते हुए निधन होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रभावशील अनुकंपा नियुक्ति की नीति के अनुसार पात्रता रहेगी। “
  • इस प्रणाली के द्वारा सभी संबंधित कार्यालयों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्रों को पंजीकृत करना होगा।
  • अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित समस्त प्रकरणों की सूची, निरस्त/लंबित होने का कारण, वर्तमान स्थिति, नियुक्ति आदेश पोर्टल पर आवेदक एवं जन सामान्य के लिए आसानी से उपलब्ध रहेगें।
  • अनुकम्पा प्रणाली के प्रारंभ होने के पश्चात शिक्षकों/कर्मचारियों को अपना आवेदन संबंधित कार्यालयों को मैन्युअल रूप से प्रस्तुत न करते हुये इस प्रणाली के तहत ऑनलाइन भरना होगा।

मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना

मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारी की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य अनुकम्पा दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना शुरू की है।

मध्यप्रदेश में अफसर की मनमानी: 13 साल बाद महिला को अपात्र बता नौकरी से निकाला,कई मंत्रियों के पत्रों को किया इग्नोर,अब दर-दर भटक रही महिला

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है की राज्य के शासकीय कर्मचारी की अगर कोरोना संक्रमण से मृत्यु होती है तो उसके परिवार पात्र सदस्य को अनुकम्पा नौकरी दी जाएगी।

लोगो के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर 

प्रश्न 01: क्या छोटे बच्चे को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है?

उत्तर – जी हाँ छोटे बच्चे को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। जिस भी बच्चे के माता या पिता जो शासकीय सेवा में नौकरी करते हुए दिवंगत हो जाते है। उनके कम उम्र के छोटे बच्चो को  नियुक्ति मिलती है। इसके बाद सभी शैक्षणिक योग्यता एवं 18 वर्ष पुरे करने के बाद बच्चे को पदस्थापना नियुक्ति दी जाती है।

प्रश्न 02: अनुकंपा नियुक्ति योजना का लाभ कैसे मिलेगा ?

योजना का लाभ लेने के लिए सबंधित विभाग में आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदक को नियुक्ति सम्बंधित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी।

विचारोदय न्यूज़ को डाउनलोड करें 

CBSE 10th क्लास के सैंपल पेपर जारी,ऐसे करें डाउनलोड Bhopal: आशा कार्यकर्ता से 7000 की रिश्वत लेते हुए बीसीएम गिरफ्तार Vaidik Watch: उज्जैन में लगेगी भारत की पहली वैदिक घड़ी, यहां होगी स्थापित मशहूर रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी का आज वास्तव में निधन हो गया है। आज 91 वर्षीय अमीन सयानी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि अनेक पुत्र राजिल सयानी ने की है। अब बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाएगा।