7th Pay Commission: निजी स्कूल प्रबंधन अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर शिक्षकों/कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन व भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता है।
7th Pay Commission: निजी स्कूल प्रबंधन अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर शिक्षकों/कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन व भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता है। यह टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के हक में फैसला देते हुए निजी स्कूल के उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन-भत्ता देने में असमर्थता जताई थी।
जस्टिस वी.कामेश्वर राव ने एल्कॉन पब्लिक स्कूल को शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन-भत्ता देने का आदेश दिया है। उन्होंने इसके लिए स्कूल प्रबंधन को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत शिक्षकों के वेतन निर्धारण का भी आदेश दिया है। इसके अलावा तीन माह के भीतर इसके तहत अब तक का बकाया का भुगतान करने को कहा है। न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया है यदि तीन माह के भीतर एरियर का भुगतान नहीं करते हैं तो इस पर छह फीसदी ब्याज देना होगा।
उच्च न्यायालय ने ओमिता मग्गू और अन्य शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर यह फैसला दिया है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान एल्कॉन पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर शिक्षकों के बड़े पैमाने पर वेतन काटने के साथ-साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत वेतन व भत्ता नहीं देने का आरोप लगाया था।री, जानें कार्रवाई की असली वजह
जंगली हाथियों का हमला : दो महिलाओं की दर्दनाक मौत, वन विभाग ने परिजनों को दी राहत धनराशि
कोरोना महामारी के दौरान काटे गए पैसे भी वापस करें : उच्च न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों के वेतन में की गई कटौती के पैसे को भी वापस करने का आदेश दिया है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को तीन माह का वक्त दिया है। साथ ही कहा कि तीन माह के भीतर महामारी के दौरान काटे गए वेतन का पैसा वापस नहीं किए जाने पर इस रकम पर 6 फीसदी ब्याज भी देना होगा।
हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
रोजगार की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक