सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,अब अविवाहित महिलाओं को भी होगा गर्भपात का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,अब अविवाहित महिलाओं को भी होगा गर्भपात का अधिकार

Share this News

भारत में अविवाहित महिलाओं को भी MTP एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को यह चुनने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी MTP एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। देश में सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य गर्भपात का अधिकार है।

कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसे उसके अनचाहे गर्भ को गिराने के अधिकार से नहीं रोक सकती है।कोर्ट ने कहा कि भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है

टेरर लिंक के आरोप के चलते PFI पर लगा 5 साल का बैन,ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठनों पर भी एक्शन

गर्भपात के उद्देश्य में रेप और वैवाहिक रेप भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट से अविवाहित महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिंगल और अविवाहित महिलाओं के पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट (MTP) के तहत 24 हफ्ते के भीतर गर्भपात कराने का आधिकार है।

विचारोदय न्यूज़ को डाउनलोड करें 

CBSE 10th क्लास के सैंपल पेपर जारी,ऐसे करें डाउनलोड Bhopal: आशा कार्यकर्ता से 7000 की रिश्वत लेते हुए बीसीएम गिरफ्तार Vaidik Watch: उज्जैन में लगेगी भारत की पहली वैदिक घड़ी, यहां होगी स्थापित मशहूर रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी का आज वास्तव में निधन हो गया है। आज 91 वर्षीय अमीन सयानी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि अनेक पुत्र राजिल सयानी ने की है। अब बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाएगा।