भोपाल में लगी धारा-34, नही जमा हो सकते 20 से ज्यादा लोग…

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    भोपाल में कोरोना का खौफ, 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक

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    भोपाल के डीएम तरुण पिथोड़े ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-34 के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंकाओं को देखते हुए जिले में 20 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है.

    सुरक्षा की दृष्टि से सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों पर 31 मार्च तक पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं. सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों पर भी इस प्रकार के किसी आयोजन को नहीं किया जा सकेगा.

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    डीएम तरुण पिथोड़े के मुताबिक, शहर में पहले से ही कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम आदि जगह जहां पर 20 या 20 से अधिक लोग एकत्रित हो सकते हैं, उसको बंद कर दिया गया है.

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    नगर निगम कमिश्नर को निर्देशित किया गया है कि बस स्टैंड, सब्जी मंडी, बाजार, मेन बाजार जैसी जगहों पर जहां पर अधिक लोग भ्रमण करते हैं वहां दिन में दो बार सफाई की जाए और शहर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए.

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    इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति हवाई अड्डे से बिना स्क्रीनिग के ना आए, इसके लिए 24 घंटे एयरपोर्ट पर विशेष व्यवस्था रखी जाए.

    https://www.youtube.com/watch?v=u4xs5mDCuWM

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