18 साल की उम्र से पहले भी बन सकता है पैन कार्ड ? यहां जानिए पूरी प्रक्रिया

18 साल की उम्र से पहले भी बन सकता है पैन कार्ड ? यहां जानिए पूरी प्रक्रिया

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अगर आप भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस काफी आसान है.

आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड समेत कई ऐसे दस्तावेज है, जो हमारी पहचान के अलावा कई जगहों पर काम आते हैं. परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN)उन जरूरी दस्तावेजों में से एक है, जिसे किसी भी वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए देना बेहद जरूरी होता है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर कहीं निवेश करने के लिए बहुत से दस्तावेजों की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, 18 साल की उम्र से पहले भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है. आप भी अपने बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है.

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जी हां, अगर आप भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस काफी आसान है. दरअसल कोई भी नाबालिग सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे के माता-पिता अपनी तरफ से आवेदन कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा. इस दौरान आवेदक की सही कैटेगरी चुनते हुए सभी व्यक्तिगत जानकारी भरें.

इसके बाद नाबालिग की उम्र का प्रमाण और माता-पिता की फोटो समेत दूसरे कई जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. बता दें, इस दौरान माता-पिता के साइन ही अपलोड किए जाते हैं. 107 रुपये फीस भरने के बाद आप फॉर्म को सब्मिट कर सकते हैं. फिर आपको एक रसीद नंबर मिलेगा इसका इस्तेमाल आवेदन की स्थिति पता करने के लिए कर सकते हैं. वहीं, अप्लाई करने के बाद आपको एक मेल मिलेगा और सफल वैरिफिकेशन के 15 दिनों के अंदर ही पैन कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा.

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वहीं, पैन कार्ड आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है. उसमें नाबालिग के माता-पिता का एड्रेस और पहचान का प्रमाण साथ ही आवेदक का पता और पहचान का प्रमाण जरूरी है. इसके साथ ही, पहचान प्रमाण के तौर पर नाबालिग के अभिभावक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा.

इसके साथ ही पता प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में से एक कॉपी जमा करनी होती है. बता दें कि बच्चों को खासकर तब ही पैन कार्ड की जरूरत होती है, जब या तो नाबालिग खुद कमाता हो, अगर आप अपने बच्चे को अपने निवेश का नॉमिनी बना चाहते हैं या फिर बच्चे के नाम पर निवेश किया गया हो.

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