2009 में शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी समेत 3 को एक साल की सजा
मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को MP MLA कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जीतू पटवारी समेत 3 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने साल 2009 के मामले में ये फैसला सुनाया है। पटवारी समेत 17 लोगों के खिलाफ साल 2009 में राजगढ़ में बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने की FIR दर्ज की गई थी। वहीं भोपाल कोर्ट से जीतू पटवारी की जमानत भी हो गई है।
पटवारी के साथ इन लोगों को हुई सजा
कोर्ट ने शनिवार (1 जुलाई) को विधायक जीतू पटवारी, कृष्ण मोहन और सुरेंद्र को सजा सुनाई। इस दौरान पटवारी खुद कोर्ट में मौजूद रहे। पटवारी समेत 17 लोगों पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149 , 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे।
माननीय न्यायालय,
के निर्णय का पूरा सम्मान है.जनहित के लिए संघर्ष जनप्रतिनिधि की मौलिक पहचान है. लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा. जन अधिकारों की लड़ाई के लिए हर कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहूंगा.
मेरे नेता आदरणीय @RahulGandhi जी भी राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित…
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) July 1, 2023
पिता के मान का बदला लेने भाजपा में शामिल हुई कांग्रेस विधायक की बहन.?
क्या है पूरा मामला
यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते जीतू ने आंदोलन किया था। राजगढ़ में 2009 में कांग्रेस ने किसानों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। जिसका पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नेतृत्व कर रहे थे। कांग्रेस नेता जब कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दे रहे थे तभी किसी ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिसमें दिग्विजय सिंह को भी चोट आई थी।