5 व्यक्तियों ने चिटफण्ड के नाम पर 1 करोड़ 50 लाख 99 हजार की धोखाधड़ी की
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मंदसौर कलेक्टर ने तत्परता दिखाते हुए चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की है इस कंपनी में 5 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करते हुए एक करोड़ पचास लाख 99 हजार की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है मध्यप्रदेश में निक्षेपको के हित का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है
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इस प्रकरण में हलधन रियलिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी में आरडी प्लान एवं एफडी प्लान में लोगों से रुपए निर्वेश करवाकर दुगना ब्याज भुगतान करने का लालच देकर एक करोड़ पचास लाख 99 हजार तीन सो चालिस रूपये की धोखाधड़ी की गई है
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प्रकरण में आरोपी जितेंद्र कुमार- गोधरा, रतन भाई – मंदसौर, धीरज कुमार – दाहोद, हिना बेन – गोधरा, गोपाल कृष्ण सोनी – बड़ोदरा के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी कुर्की के अंतरिम आदेश को अधिक बनाने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रभावित किए गए हैं विशेष न्यायालय को उसके द्वारा पारित किए गए आदेश से 15 दिन के भीतर आवेदन करना होगा