लटेरी कांड के बाद हरकत में आया मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ,जल्द कार्यवाही करवाने सौंपा राज्यमंत्री को ज्ञापन

    लटेरी कांड के बाद हरकत में आया मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ,जल्द कार्यवाही करवाने सौंपा राज्यमंत्री को ज्ञापन
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    मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने लटेरी कांड में वन कर्मचारी के ऊपर दर्ज अपराधिक प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच कराते हुए प्रकरण को नस्तीबध्द कराने के लिए सौंपा ज्ञापन

    मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने बीते बुधवार को राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा को लटेरी कांड में वन कर्मचारी के ऊपर दर्ज अपराधिक प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच कराते हुए प्रकरण को नस्तीबध्द कराने के लिए ज्ञापन सौंपा संघ का कहना है कि वन कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे ऐसे में वन कर्मचारी के ही ऊपर कार्यवाही हो जाना बेहद निंदनीय है।

    मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ-13-102/2010/ बी-1/दो, भोपाल दिनांक 12.10.2012 और पत्र क्रमांक एफ-12-14/2011- बी-1/ दो भोपाल दिनांक 27.06.2011 का हवाला देते हुए कहा कि शासन द्वारा जारी इन पत्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वनकर्मी या उससे ऊपर के अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यदि शस्त्र का उपयोग करते हैं। ऐसे मामलों में वन कर्मियों के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR में स्थानीय पुलिस तब तक कार्यवाही नहीं कर सकती जब तक जिला दंडाधिकारी वन कर्मियों को दोषी करार देकर आदेश नहीं दे देता।

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    क्या है लटेरी का मामला

    मध्य प्रदेश के विदिशा वन मंडल में स्थित लटेरी सामान्य वन मंडल अमले को सूचना प्राप्त हुई कि तिलोनी के जंगल से कुछ लोग सागौन की इमारती लकड़ी काट कर निकल रहे हैं। वन अमला जब अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपराधियों की धरपकड़ करने घटनास्थल पर पहुंचा था जहां उसे सूचना मिली थी कि कुछ लोग सागौन की इमारती लकड़ी काट कर निकल रहे हैं जैसे ही वन अमले का सामना मोटरसाइकिल में सवार सागौन चोरों से हुआ तो उन्होंन वन अमले का घेराव कर जानलेवा हमला कर दिया आत्मरक्षा में वनकर्मियों ने हवाई फायरिंग कर बचते हुए वन अमला लटेरी थाना पहुंचा

    जब वन अमले ने वन अपराधियों पर लटेरी थाना प्रभारी से FIR दर्ज करने की बात कही तो उसे अनसुना करते हुए वन कर्मी पर ही धारा 302 लगाकर लटेरी थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर दिया आपको बता दें इस पूरी घटना के दौरान भागते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई थी

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    मृतक के ऊपर पहले से दर्ज है कई अपराधिक मामले

    मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने राज्यमंत्री रमेश शर्मा को जानकारी देते हुए बताया कि लटेरी मुठभेड़ में मारे गए मृतक व्यक्ति चैन सिंह भील के ऊपर पहले से ही कई वन अपराध दर्ज है जिसमें से कई अभी भी न्यायालयों में विचाराधीन है मृतक भील सिंह द्वारा जंगलों में अवैध कटाई कर रिक्त भूमि में पट्टटों की मांग करने जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज है।

    वन कर्मी के ऊपर दर्ज हैं यह धाराएं

    लटेरी मुठभेड़ में आरोपी वनकर्मी के ऊपर धारा 302,307,एवं 34 भादवि के तहत मामला दर्ज है जिसे मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए निरस्त करने की मांग की

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    समर्थन में आए प्रदेशभर के वनकर्मी
    आपको बता दें प्रदेश भर में लटेरी कांड का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है कई वन कर्मियों ने विरोध में अपने हथियार लौटा दिए और कहा कि जब चलाने का हक नहीं तो हथियार रखकर क्या करेंगे वन कर्मचारी संघ के उमेश गावड़े ने कहा- लटेरी में बिना जांच एफआईआर कर वनकर्मी की गिरफ्तारी कर ली गई जो कि नियम के विपरीत है इसलिए विरोध स्वरूप यहां हथियार जमा कराने आए हैं। बुरहानपुर वनमंडल के 27 व सभी आठ रेंजों के वन कर्मचारी यहां हथियार जमा कराने पहुंचे