पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन में मध्यप्रदेश सरकार कलेक्टर्स को सवा महीने का दिया लक्ष्य,17 को OBC आरक्षण पर होनी है सुनवाई

    पंचायत चुनाव
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    सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण पर सुनवाई 17 को,पंचायत चुनाव के लिए सरकार ने कलेक्टर्स से कहा, सवा महीने में करो परिसीमन

    मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 15 दिन पहले अनिश्चितकालीन समय के लिए डाल दिए थे लेकिन अब राज्य सरकार ने एक बार फिर पंचायत चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया तेज कर दी है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर सभी कलेक्टर से सवा महीने के अंदर परिसीमन कर रिपोर्ट देने को कहा है। मतलब परिसीमन का काम 17 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी को खत्म होगा। परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा।

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    ऐसे होगा नया परिसीमन
    पंचायतों के नए परिसीमन को लेकर जारी किए गए आदेश में पंचायतों और उनके वार्डों का निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाना है। इसके तहत परिसीमन की प्रक्रिया में ऐसी पंचायतों को शामिल किया जाना है, जिनका क्षेत्र नगरीय निकाय में शामिल होने से या कोई ग्राम पंचायत या कोई गांव किसी बांध या सिंचाई परियोजना के निर्माण में डूब गया है। साथ ही पिछले परिसीमन में कोई गांव पंचायत में शामिल होने से छूट गया हो (जो नगरीय निकाय या पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र में से किसी में भी सम्मिलित नहीं है) या नए बने जिलों के लिए नई जिला पंचायत का गठन हुआ है।

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    वहीं,सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों के चुनाव में OBC आरक्षण पर रोक लगाई हुई है, जिस पर 17 जनवरी को सुनवाई होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बगैर OBC आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसलिए अगले सप्ताह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद पंचायत चुनावों की आगे की रूपरेखा तय हो पाएगी।

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