किसी भी स्थिति में 24 मई को चुनाव अनांउस करेगा राज्य निर्वाचन आयोग ने बुलाई इंटरनल बैठक, मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण की हलचल तेज

    राज्य निर्वाचन आयोग ने बुलाई इंटरनल बैठक
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    सरकार सफल होती है, तो मॉडिफाइड ऑर्डर का पालन करेगा राज्य निर्वाचन आयोग OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

    राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा यदि सरकार सफल होती है, तो मॉडिफाइड ऑर्डर का पालन करेगा राज्य निर्वाचन आयोग OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार,राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अर्बन बॉडी का परिसीमन है। रूरल बॉडी का परिसीमन भी है। चूंकि नगरीय निकाय में परिसीमन और आरक्षण दोनों उपलब्ध हैं, इसलिए चुनाव हम आज ही डिक्लेयर कर सकते हैं। उसमें कोई कमी नहीं है। पंचायत में परिसीमन है, अभी आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण के बिना हमें डिक्लेयर करने में दिक्कत होगी या सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमें पीछे 2019 में जाना होगा

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    लेकिन तब से परिस्थितियां बदल गई हैं। कई पंचायतें खत्म हो गई हैं। कुछ अर्बन बॉडी आ गई हैं। हालांकि हमें चुनाव कराने के आदेश का पालन करना है। यदि विवशता हुई, तो हमें 2019 के हिसाब चुनाव कराएंगे, लेकिन हमें समय सीमा में आरक्षण मिल जाता है, तो हम नए हिसाब से चुनाव करांएगे। किसी भी स्थिति में हम 24 मई से पहले दोनों चुनाव अनाउंस कर देंगे। कोशिश होगी कि 30 जून तक पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव खत्म कर दें।

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    सरकार सफल होती है, तो मॉडिफाइड ऑर्डर का पालन करेंगे

    राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि रिव्यू पिटीशन तो दायर नहीं हो सकती। क्योंकि यह फाइनल ऑर्डर नहीं है, अंतरिम ऑर्डर है। इस पर मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन लग सकती है। सरकार ने कहा है कि वो उनका अधिकार है। अगर सरकार मॉडिफिकेशन के लिए जाती है, उसमें सफल होती है, तो उसके अनुसार काम करेंगे। हमें तो कोर्ट का आदेश का पालन करना है। हमने कलेक्टर्स के साथ बैठकें की हैं। हम बहुत समय से तैयार हैं। हमें इलेक्शन कराने में दिक्कत नहीं होगी। एक चुनाव ज्यादा से ज्यादा 10-12 जून तक खत्म कर देंगे। दूसरा चुनाव 30 जून तक खत्म करेंगे।

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