रिटर्निंग ऑफीसर कि शिकायत पर चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले आधा दर्जन कर्मचारी निलंबित

रिटर्निंग ऑफीसर कि शिकायत पर चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले आधा दर्जन कर्मचारी निलंबित

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चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले आधा दर्जन कर्मचारी निलंबित,रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी कि रिपोर्ट

खनियाधना के रिटर्निंग ऑफिसर जनपद पंचायत की रिपोर्ट के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी ने आधा दर्जन शिक्षकों को चुनाव कार्य में लापरवाही के आरोप में कर्मचारी निलंबित कर दिया है. उल्लेखनीय है कि 28 जून को खनियाधना जनपद पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आदेशानुसार मतदान हुआ था.

उल्लेखनीय है कि 28 जून को खनियाधना जनपद पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आदेशानुसार मतदान हुआ था. मतदान के दौरान सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी को चुनावी कार्य में शामिल किया गया। चुनावी कार्य में लापरवाही के आरोप में तहसीलदारएवं रिटर्निंग ऑफीसर, जनपद पंचायत खनियांधाना शिक्षक अनिल कुमार शर्मा माशि शामावि बामौरकलां, नंदगोपाल नामदेव प्राशि शाप्रावि मनईतला, महेंद्र सिंह दांगी प्राशि शाप्रावि मनपुरा, मुकेश कुमार यादव उच्च माशि शास माडल उमावि खनियाधाना, अनुपम रावत सहा. शिक्षक शाप्रावि माताटीला, मुकेश कुमार पटैरिया उच्च मा शिक्षक शाउमावि बामौरकलां के खिलाफ प्रतिवेदन तैयार कर रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को भेजी।

 

आज प्रशासन द्वारा शिक्षकों को निलंबन कर चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने व मतगणना में विलंब का कारण दर्शाते हुए की गई कार्रवाई अनुचित है। इसका राज्य शिक्षक संघ विरोध करता है, जबकि जिले के समस्त कर्मचारी जी जान से निर्वाचन कार्य में जुटे हुए हैं।

स्नेह रघुवंशी,कर्मचारी नेता

निलंबन आदेश में उल्लेख है कि संबंधितों द्वारा प्रथम चरण की मतगणना समय पर पूर्ण न करके इनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही करते हुए मतगणना पार्टी एवं एआरओ तथा एजेंटों से अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया, साथ ही कार्य के दौरान कक्ष के अंदर गोपनीयता नहीं रखी गई।

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निर्वाचन कार्य संबंधी सौंपे गये पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने का दोषी पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा करण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिवपुरी में सम्बद्ध किया,जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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