ग्रीन और ऑरेंज जोन जिलों में नहीं खुली शराब की दुकानें, हाईकोर्ट पहुंचे ठेकेदार, कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया

ग्रीन और ऑरेंज जोन जिलों में नहीं खुली शराब की दुकानें, हाईकोर्ट पहुंचे ठेकेदार, कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया

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  • प्रदेश सरकार ने आज से ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब दुकानें खोलने के संबंध में आदेश जारी किया था
  • ठेकेदारों का तर्क- 1 अप्रैल से एक्साइज ड्यूटी प्रभावी, लेकिन मार्च से ही लॉकडाउन लगा है, दुकानें नहीं खुलने से बड़ा नुकसान हो रहा
  • सरकार ने भी ठेकों की निर्धारित राशि कम करने की पहल नहीं की, नई शर्तों के साथ ड्यूटी नहीं देना चाहते हैं आबकारी ठेकेदारhttps://www.instagram.com/p/B_z_FHPpHNx/?igshid=1xejda77i9neyhttps://www.instagram.com/p/B_z_FHPpHNx/?igshid=1xejda77i9ney

कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकानें खोलने के मामले में सरकार और ठेकेदार आमने-सामने आ गए। प्रदेश में आज से शराब दुकानें खोले जाने को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया था, लेकिन ठेकेदारों ने दुकानें नहीं खोलीं। इधर, सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। मुख्य न्यायाधीश एके मित्तल और न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की जॉइंट बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब शराब दुकानों के खुलने का निर्धारित समय कम कर दिया गया है तो इनके ठेकों की पूर्व निर्धारित रकम क्यों नहीं घटाई जा रही है।https://youtu.be/8F_zLeAI0sk

शराब ठेके के मामले में राज्य सरकार को नोटिस

ठेकेदारों ने प्रदेश में शराब ठेके की राशि कम किए जाने की मांग लेकर लेकर याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से वे अपनी दुकानों का संचालन नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए उनकी ठेके राशि कम की जाए। जॉइंट बेंच ने आदेश में कहा कि प्रदेश सरकार का जवाब आने के बाद अगली सुनवाई में अंतरिम राहत पर विचार किया जाएगा।मल्टीप्लैक्स एसोसिएशन की अपील- थिएटर का सम्मान करें, इनके खुलने पर ही फिल्मों को रिलीज करें प्रोड्यूसर


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