महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए 8 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। जो गुरुवार रात आठ बजे से लेकर 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस बात की घोषणा बुधवार को उद्धव ठाकरे सरकार ने की। इसी के साथ सरकार ने नए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिसके तहत अब दो घंटे में शादी के कार्यक्रम को खत्म करना होगा।
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महाराष्ट्र सरकार की नयी गाईडलाइन्स:
- सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15 % कर्मचारी ही रह सकतें हैं, पहले ये 50 फिसदी था।
- शादी में सिर्फ 25 लोग शामील हो सकतें है और शादी समारोह को सिर्फ दो घंटे तक इजाजत हैं।
- इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
- सरकारी बस 50 फिसदी की कैपासिटी पर चलेगी।
- खड़े रहकर सफर करने पर रोक।
- महाराष्ट्र में अब बिना वैलिड रिजन के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई होगी।
- यात्रा करने के लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (LDA) से अनुमति लेना होगा।
- लोकल ट्रेन से यात्रा करने के लिए भी अत्यावश्यक जरूरत बताना होगा।
- लोकल ट्रेन मे अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग या मेडिकल इमरजेंसी में उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर ही मिलेगा टिकट।
- अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो, उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा।
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