कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगा 50,000 रुपये मुआवजा

    शराबी बाप ने बेटी को मार डाला
    शराबी बाप ने बेटी को मार डाला
    Share this News

     देश में कोरोना की वजह से जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

    Jammu-Kashmir :सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में दोनों पायलटों की मौत

    केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया है कि मुआवजा उन मौतों के मामले में तो दिया ही जाएगा जो हो चुकी हैं, और अगर आने वाले दिनों में भी किसी की कोरोना की वजह से जान जाती है तो उसके परिजन को भी इतना ही मुआवजा दिया जाएगा।

    केंद्र सरकार ने कहा यह रकम राज्य, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फण्ड से देंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद NDMA ने मुआवजे को लेकर गाइडलाइंस बनाई हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मुआवजे के लिए परिवार को जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस में आवेदन देना होगा।

    भोपाल में खुलेआम बिक रहा गांजा,इस एरिया में जाने से पुलिस भी करती है परहेज

    आवेदकों को इसके साथ ही करोना से हुई मौत का प्रमाण पत्र,मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को केंद्र सरकार ने आपदा घोषित किया हुआ है और आपदा की वजह से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन मुआवजे के हकदार होते हैं।

    हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े