दिल्ली हाईकोर्ट ने आज निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में रमजान के दौरान 50 लोगों को दिन में पांच वक्त की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निजामुद्दीन पुलिस थाने के अध्यक्ष को निर्देश दिया के वो दिन में पांच बार 50 लोगों को मस्जिद बंगले वाली की पहली मंजिल पर नमाज के लिए प्रवेश की इजाजत दें।
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दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वकील रमेश गुप्ता ने मांग की थी कि संख्या बढ़ाई जाए और मस्जिद की अन्य मंजिलों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने हालांकि उन्हें इस आशय का अनुरोध थाना प्रभारी के समक्ष करने की इजाजत दे दी।
कोर्ट ने कहा कि एसएचओ बोर्ड द्वारा दिए गए ऐसे किसी आवेदन पर कानून के मुताबिक विचार कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि उसका आदेश राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना से प्रभावित हो सकता है।
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