नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से मास्क और हैंड सैनेटाइज़र की डिमांड बढ़ी है। ऐसे में इनकी कीमतें भी बढ़ने लगी है। इन्हीं बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कुछ फैसले लिए गए। जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट कर दी।
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उनके ट्वीट के मुताबिक- 200 मिलीलीटर के सैनेटाइज़र के बोतल का दाम 100 रुपये से अधिक नहीं होगा। मास्क भी निर्धारिक राशि से ज्यादा के नहीं बेचे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, ये आदेश 30 जून तक पूरे देश में लागू रहेगा।
हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। 3/3@drharshvardhan@narendramodi #IndiaFightsCorona
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) March 20, 2020
20 मार्च को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सैनेटाइज़र और मास्क की कीमतें तय कर दीं। ये दोनों सामान अब तय कीमत से ज्यादा पर नहीं बेचे जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उससे 7 साल तक की सजा हो सकती है।
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हालांकि मंत्री के ट्वीट पर लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। कुछ ने सैनेटाइजर की बोतल की फोटो क्लिक की और उसमें छपे दाम के बारे में केंद्रीय मंत्री को बताया।
आनंद ने बताया कि उन्हें 100 ML का सैनेटाइज़र 245 रुपये में मिला।
245 मे मै खुद ले के आ रहा हू मंत्री जी pic.twitter.com/BEpOY4ZVPj
— dr. anand raghunandan (@Dranandraghuna1) March 20, 2020
अंकित ने बताया कि उन्होंने 50 ML का सैनेटाइज़र 90 रुपये में मिला।
50 ml- 90 rs..?? pic.twitter.com/dr4vaWxkEf
— अंकित ठाकुर ?? (@__a_n_k_i_t__) March 20, 2020
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सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ऐसा किया है। हालांकि इस अधिनियम के तहत सरकार चावल, आटा, गेहूं,तेल, आलू, प्याज, टमाटर जैसे खाने के सामानों के दाम की निगरानी करती है और अब इसमें सैनेटाइज़र और मास्क को भी शामिल कर दिया गया है।
