भोपाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के डेढ़ हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यह बीते एक सप्ताह से इसी के आसपास बने हुए हैं। इसे देखते हुए कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 17 मई की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए।
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इसमें कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया में पहले 3 मई से 10 मई की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। अब इसे बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, इसका फैसला तब के हालात की समीक्षा के बाद किया जाएगा। कर्फ्यू के तहत कुछ रियायतें भी दी गई हैं। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रियायतों और पाबंदियों की लिस्ट…
कर्फ्यू में इन्हें रहेगी इजाजत..
- किराना दुकानों से होम डिलीवरी
- दूध, सब्जी और फलों की दुकानें
- पेट्रोल पंप, बैंक, ATM, गैस एजेंसी
- अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स
- मेडिकल स्टाफ, फैक्ट्री मजदूर
- वैक्सीन लगवाने के लिए निकले लोग
- परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले स्टूडेंट्स
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री
- खेती के काम से आने-जाने वाले किसान
- होम सर्विस के लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर
- कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज (अगर मजदूर साइट पर रहते हैं)
अस्पताल से बिना बताए चले गए 25 कोरोना संक्रमित मरीज, मरीजों को खोजने में लगी पुलिस
कर्फ्यू के दौरान इन पर पाबंदी..
- मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थल
- जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम
- रेस्टोरेंट्स, दुकानें और बाजार
- देशी और विदेशी शराब की दुकानें
- जरूरी सेवाओं को छोड़कर ऑफिस
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