तिहाड़ जेल में नहीं मिला तकिया और कुर्सी, पी चिदंबरम की कमर में बढ़ा दर्द

तिहाड़ जेल में नहीं मिला तकिया और कुर्सी, पी चिदंबरम की कमर में बढ़ा दर्द

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पी चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जेल में न तो चिदंबरम को तकिया दी जा रहा है और न ही उनके सेल में कुर्सी दी गई है, जिसके कारण उनको जमीन पर बैठना पड़ता है. उनको तिहाड़ जेल में बिस्तर तो मिला है, लेकिन तकिया नहीं दी गई. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि आखिर पूरे दिन कैसे बिस्तर पर बैठा जा सकता है.

कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल में सोने के लिए न तो तकिया दी जा रही है और न ही बैठने के लिए कुर्सी मिल रही है. 14 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद जब गुरुवार को पी चिदंबरम कोर्ट में पेश हुए, तो उनके वकीलों ने जेल में हुई परेशानियों की लिस्ट कोर्ट को थमा दी.

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पी चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जेल में न तो चिदंबरम को तकिया दी जा रहा है और न ही उनके सेल में कुर्सी दी गई है, जिसके कारण उनको जमीन पर बैठना पड़ता है. उनको तिहाड़ जेल में बिस्तर तो मिला है, लेकिन तकिया नहीं दी गई. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि आखिर पूरे दिन कैसे बिस्तर पर बैठा जा सकता है.

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कोर्ट में सिब्बल की दलील

उन्होंने कोर्ट में कहा कि पूरे दिन बिस्तर में बैठने के चलते चिदंबरम के कमर का दर्द बढ़ गया है. चिदंबरम के पेट में भी दर्द है. इस दौरान कपिल सिब्बल के साथ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोर्ट से अपील की गई कि चिदंबरम का मेडिकल चेकअप करवाया जाए. वहीं, सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चिदंबरम को तकिया और कुर्सी नहीं दिए जाने की उनको कोई जानकारी नहीं है. जेल में जो नियम है, उनका पालन हो रहा है.

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मेहता ने कहा कि चिदंबरम के वकील इस मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश न करें. अगर चिदंबरम को किसी चीज की आवश्यकता है, तो वो तिहाड़ जेल प्रशासन को अर्जी दे सकते हैं या फिर मुझे बताया जा सकता था. हालांकि ऐसा कुछ भी पी चिदंबरम की तरफ से नहीं बताया गया है. कोर्ट में यह सब बोलकर चिदंबरम सहानुभूति लेना चाहते हैं.

मेडिकल चेपअप की मांग

इस मामले में कोर्ट ने चिदंबरम के वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि पी चिदंबरम का मेडिकल चेकअप एम्स, सफदरजंग या आरएमएल हॉस्पिटल में करवाया जाए. इसके अलावा तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जेल के नियमों के हिसाब से चिदंबरम को तकिया और कुर्सी उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए.

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आपको बता दें कि गुरुवार को पी चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. इससे पहले वो 14 दिन सीबीआई की हिरासत में भी बिता चुके है. गुरुवार की सुनवाई के बाद चिदंबरम को कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया है.

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