तीन IAS अफसरों पर केस आदिवासियों की जमीन को बेचने को लेकर केस

तीन IAS अफसरों पर केस आदिवासियों की जमीन को बेचने को लेकर केस

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मध्यप्रदेश में एक साथ तीन IAS अफसरों पर गाज गिर सकती हैं,इनपर आदिवासियों की जमीन बेचने के लिए अनुमति देने का आरोप है।

मध्यप्रदेश में एक साथ तीन आईएएस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लोकायुक्त के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। इन तीनों अफसरों पर आरोप है कि इन्होंने आदिवासियों की जमीन बेचने के लिए अनुमति दी थी। इन अफसरों में ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे समेत एक और अफसर शामिल हैं।

दरअसल, साल 2007 से 2012 के बीच ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे जबलपुर में बतौर एडीएम पदस्थ थे। जबलपुर के कुंडम इलाके में इन्होंने आदिवासियों की जमीन को बेचने की अनुमति दी थी।

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जबकि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति कलेक्टर द्वारा ही दी जा सकती है। इस मामले में कलेक्टर से शिकायत की गई। शिकायत के आधार मौजूदा एडीएम शेर सिंह मीणा ने जांच कर प्रतिवेदन जबलपुर लोकायुक्त को दिया था। प्रतिवेदन के आधार लोकायुक्त ने FIR दर्ज की है।

 तीनों अफसरों ने कुंडम इलाके में आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति दे दी थी। इसकी जानकारी के बाद लोकायुक्त ने मामले का संज्ञान लिया था। अब लोकायुक्त ने ही तीनों आईएएस अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन बड़े अफसरों के खिलाफ एक्शन भी हो सकता है।

प्रदेश के इतिहास में पहली बार कार्रवाई

मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब आदिवासियो की जमीन बेचने की अनुमति देने पर तीन आईएएस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खास बात यह है कि तीनों अफसरों को लोकायुक्त ने अब तक एफआईआर दर्ज करने की सूचना तक नहीं दी है।

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