भोपाल कलेक्टर का आदेश जारी..ट्यूबवेल खुला छोड़ा तो यह होगी कार्रवाई

भोपाल कलेक्टर का आदेश जारी..ट्यूबवेल खुला छोड़ा तो यह होगी कार्रवाई

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एसडीएम और तहसीलदारों को सर्वे कर खुले ट्यूबवेल का पता लगाने को कहा,थानों में भी नोटिस चस्पा

भोपाल जिले में ट्यूबवेल खुला छोड़ा तो अब थाने में केस दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में सोमवार को आदेश कर दिए। एसडीएम और तहसीलदारों को सर्वे कर खुले ट्यूबवेल का पता लगाने को कहा है। वहीं, थानों में भी नोटिस चस्पा किए जाएंगे।

विदिशा जिले के सिरोंज के पास गांव खेरखेड़ी में एक सात साल का बच्चे खुले ट्यूबवेल में गिर गया था। उसे 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया था। हालांकि, बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर प्रदेशभर में खुले ट्यूबवेलों को लेकर सवाल खड़े होने लगे। कलेक्टर लवानिया ने लोगों से अनुरोध किया था कि वे यदि उनके यहां ट्यूबवेल खुला है तो उसे ढक्कन से ढांक दें। सोमवार को उन्होंने नया आदेश निकाला है।

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